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गैंगरेप के मामले में कोर्ट का फैसला, 5 आरोपियों को 20 साल की सजा

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बिलासपुर जिले में गैंगरेप के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच आरोपियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह घटना 15 जुलाई 2021 की है, जब बिल्हा क्षेत्र की एक युवती अपनी छोटी बहन और चाचा के साथ दादी के घर पूजा कार्यक्रम में जा रही थी।

रात करीब 2 बजे, पूजा कार्यक्रम के बाद युवती अपने चाचा और छोटी बहन के साथ गांव में घूम रही थी। इसी दौरान बेलटुकरी निवासी पुनीत निषाद, पवन कुमार खुसरो, देव कुमार निषाद, प्रवीण बरगाह और सुखनंदन निषाद ने छोटी बहन और चाचा को धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गए। वहां, इन पांचों आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

घटना के बाद पीड़िता ने किसी तरह से बदमाशों के चंगुल से बचकर घर पहुंची और परिजनों के साथ बिल्हा थाने जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया।

कोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले ने पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है, साथ ही समाज में एक कड़ा संदेश भी दिया है कि ऐसे घृणित अपराधों के लिए कोई माफी नहीं है।

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