कोरबा, 20 सितम्बर. जिले के ग्राम गोढ़ी के पास संचालित वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट (कार्बन फैक्ट्री) में एक गंभीर हादसे के बाद फैक्ट्री को कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर सील कर दिया गया। यह कदम तब उठाया गया जब कदमझरिया निवासी एक नाबालिग पहाड़ी कोरवा युवक ने फैक्ट्री में काम करते हुए कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आकर अपना दाहिना हाथ गंवा दिया।
पीड़ित युवक ने कलेक्टर से मुलाकात कर फैक्ट्री के खिलाफ कार्यवाही और मुआवजे की मांग की। जांच में पाया गया कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी, जिससे यह दुर्घटना हुई। कलेक्टर ने सहायक श्रम आयुक्त को निर्देश दिए कि युवक को शासन द्वारा मुआवजा दिलाया जाए और फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
गंभीर सुरक्षा उल्लंघन और किशोर श्रमिक का शोषण
कारखाना निरीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में काम करने के दौरान 17 जुलाई 2024 को युवक कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आ गया, जिससे उसका दाहिना हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और उसे कोहनी से नीचे काटना पड़ा। जांच में यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में फेंसिंग की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे श्रमिकों के लिए खतरा बना हुआ था।
इसके अतिरिक्त, बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के तहत भी फैक्ट्री पर किशोर श्रमिकों से खतरनाक काम करवाने का आरोप है। फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा नाबालिग श्रमिक की आयु 16 साल 7 महीने पाई गई, जो अधिनियम के अनुसार दंडनीय है।
कार्रवाई और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन
न्यूनतम वेतन अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के उल्लंघन के चलते फैक्ट्री को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा आवश्यक पंजीकरण, मजदूरी भुगतान रिकॉर्ड और अन्य कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, श्रम विभाग ने फैक्ट्री प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते एसडीएम कोरबा एवं श्रम विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया।
प्रभाव और न्याय की मांग
यह घटना जिले में फैक्ट्री सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों के प्रति लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। पीड़ित युवक और उसके परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही, इस घटना ने प्रशासन को फैक्ट्री में श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है।