छत्तीसगढ़/कोरबा. मिनी गुप्ता नामक महिला से जमीन खरीदने के नाम पर 2 लाख रुपये ठगने के आरोपी अली अकबर को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा दी गई सफाई को न्यायालय ने खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया। मिनी गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि अली अकबर ने उनसे जमीन खरीदने के नाम पर 2 लाख रुपये लिए थे, लेकिन जब उन्होंने जमीन रजिस्ट्री करने को कहा तो अली अकबर तैयार नहीं हुआ और पैसे वापस मांगे, तो अली अकबर ने न केवल पैसे लौटाने से मना कर दिया, बल्कि उन्हें धमकाया भी।
बैंकिंग धोखाधड़ी का प्रयास
मिनी गुप्ता को उनके पति के माध्यम से बैंक से सूचना मिली कि उनके द्वारा दिए गए 2 लाख रुपये के चेक को प्रफुल्ल कुमार तिवारी नाम का एक व्यक्ति समाशोधन के लिए बैंक में पेश कर रहा है। उन्हें इस पर शक हुआ और उन्होंने तुरंत बैंक को फोन कर चेक भुगतान रुकवाया। उन्हें तब एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है।
पुलिस में शिकायत और कार्रवाई
मिनी गुप्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अली अकबर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।
न्यायालय ने जेल भेजा
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अली अकबर को तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी द्वारा किए गए धोखाधड़ी और धमकी के आरोपों को करते हुए पुलिस ने सबूत पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने सख्त कदम उठाया।
इस मामले ने स्थानीय स्तर पर बड़ी चर्चा बटोरी है, और पीड़िता मिनी गुप्ता ने अब न्याय की उम्मीद जताई है।