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शासकीय चिकित्सकों को कर्तव्य अवधि में निजी प्रैक्टिस पर रोक: अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश

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कोरबा. शासकीय चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों पर कर्तव्य अवधि में निजी प्रैक्टिस करने पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री अजीत वसंत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. एसएन केशरी ने सभी शासकीय चिकित्सकों को अस्पताल में उपस्थित रहने और शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

CMHO डॉ. केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के आधार पर लिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सक अपनी ड्यूटी के बाद निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कार्यावधि के दौरान या किसी नर्सिंग होम अथवा प्राइवेट क्लिनिक में जाकर प्रैक्टिस करने की सख्त मनाही है।

इसके साथ ही, चिकित्सा शिक्षकों के लिए भी यही नियम लागू रहेगा। वे अपनी ड्यूटी के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें महाविद्यालय के अधिष्ठाता या प्राचार्य को लिखित में अनुमति लेनी होगी।

यदि कोई शासकीय चिकित्सक अपने कर्तव्य अवधि में निजी प्रैक्टिस करता पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जनता को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जा रहा है कि वे शासकीय चिकित्सकों से सरकारी अस्पतालों में ही सेवाएं प्राप्त करें और अवैध निजी प्रैक्टिस की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दें।

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