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Breaking: गुरु चरण होरा और बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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देवेन्द्र नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों के तहत गुरु चरण सिंह होरा और उनके बेटे तरनजीत की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 336, 338 और 340 के तहत मामला दर्ज है। एफआईआर के बाद से दोनों फरार हैं, और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

गुरु चरण सिंह होरा और तरनजीत पर केबल कंपनी हेथ वे सीसीएन मल्टिनेट प्राइवेट लिमिटेड में करोड़ों की हेराफेरी और कंपनी पर कब्जा करने का आरोप है। इसके अलावा, भिलाई में टीवी एंकर से छेड़छाड़ और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के भी मामले दर्ज हैं।

पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बावजूद आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया, जिससे उनकी गिरफ्तारी कभी भी संभव हो सकती है।

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