रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के तहत आरक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है। इस संबंध में संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने निर्देशित पत्र क्रमांक 5815/1773/22-2/2024, दिनांक 23.12.2024 को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया।
इस समय-सारणी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 23 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कलेक्टर और पंचायत संचालनालय को इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।
समय-सारणी के मुख्य बिंदु
1. सूचना का प्रकाशन: जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना 23 दिसंबर 2024 को कलेक्टर द्वारा प्रकाशित की जाएगी।
2. आरक्षण प्रक्रिया: यह प्रक्रिया 28 दिसंबर 2024 (शनिवार) से 29 दिसंबर 2024 (रविवार) तक संचालित की जाएगी।
3. जानकारी का प्रेषण: जिला पंचायत सदस्य और अन्य पदों की आरक्षण प्रक्रिया की जानकारी 29 दिसंबर 2024 को कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।
4. अंतिम अधिसूचना: 30 दिसंबर 2024 को संचालक, पंचायत संचालनालय, आरक्षण प्रक्रिया की अंतिम जानकारी जारी करेंगे।
निर्देश और नियमावली
पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13, 17, 23, 25, 30, 32 एवं 129 के प्रावधानों का पालन करते हुए आरक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
इस अधिसूचना की प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और उप संचालकों को भेजी गई है ताकि समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल आगामी पंचायत चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण विकास और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।