थाना पाली पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के तहत बिना अनुमति बज रहे डीजे साउंड सिस्टम को जब्त कर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक कोरबा, सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशों के बाद जिले में सख्त नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस मामले में ग्राम मादन के निवासी विनोद कुमार को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
मुखबिर की सूचना पर थाना पाली की टीम ने ग्राम मादन में दबिश दी, जहां एक पीकअप वाहन (CG 12 AS 0379) में डीजे साउंड सिस्टम तेज आवाज में बज रहा था। वाहन के चालक विनोद कुमार (44 वर्ष) पिता हडारू सिंह, निवासी बस्तीपारा मादन, थाना पाली को मौके पर ही रोका गया और धारा 94 BNSS के तहत नोटिस जारी किया गया। विनोद कुमार द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इस पर पुलिस ने साउंड सिस्टम और वाहन को गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया और कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत मामला दर्ज किया गया।
डीजे संचालन के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कोरबा जिले में पहले ही सभी डीजे संचालकों को उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था। इनमें रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे साउंड न बजाना, साउंड लिमिटर का उपयोग करना, और न्यायालय, अस्पताल या शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के भीतर डीजे साउंड का प्रयोग न करना शामिल था। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इस प्रकार, पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए जिले में डीजे संचालकों के लिए स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।