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कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित, डीजे संचालकों को दिए गए सख्त निर्देश

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आगामी त्यौहारों के मद्देनज़र और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने डीजे संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री दिनेश कुमार नाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान और नेहा वर्मा ने डीजे संचालकों की एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में कोलाहल अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीजे संचालन के लिए विशेष निर्देश

अपर कलेक्टर ने डीजे संचालकों को स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, अन्य समय में डीजे का उपयोग न्यायालय, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के आसपास नहीं किया जा सकता। केवल अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में ही डीजे चलाने की अनुमति दी जाएगी, वह भी निर्धारित नियमों के तहत।

आयोजकों से समन्वय की अपील

अपर कलेक्टर ने डीजे संचालकों को निर्देश दिए कि वे पंडालों और कार्यक्रम स्थलों पर आयोजन समिति के साथ समन्वय बनाकर काम करें, ताकि किसी भी स्थिति में कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन न हो। बैठक में डीजे संचालकों के साथ-साथ एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलांगे, तहसीलदार कोरबा श्री सत्यपाल राय, और थाना प्रभारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्यौहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि नागरिकों को अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके और सभी त्यौहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके।

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